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तीन माह का राशन हड़पने के आरोप में कोटेदार पर मुकदमा, कार्डधारकों के प्रदर्शन के बाद कार्रवाई ।

महराजगंज । विकासखंड मिठौरा क्षेत्र के ग्रामसभा दरहटा में राशन वितरण में कथित अनियमितता का मामला तूल पकड़ने के बाद कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले तीन माह का राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में कार्डधारकों ने पंचायत भवन पर प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि ग्रामसभा के 174 अंत्योदय, 770 पात्र गृहस्थी तथा बीपीएल कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून माह का खाद्यान्न नहीं दिया गया। आरोप है कि बिना राशन दिए ही ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर सरकारी अभिलेखों में वितरण दर्शा दिया गया। इससे गरीब परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि जब तक बकाया राशन नहीं मिलेगा, तब तक वे जुलाई माह के राशन के लिए ई-पॉस मशीन पर फिंगर नहीं लगाएंगे। प्रदर्शन के दौरान प्रधान प्रतिनिधि मनीष पासवान, विजय प्रकाश पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
खाद्य पूर्ति निरीक्षक बालेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत की जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति की गई। थानाध्यक्ष मनीष पटेल ने बताया कि खाद्य पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

 

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