महराजगंजउत्तर प्रदेश

चोरी करने के मामले में एक को सजा ।

बृजमनगंज ।महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों के प्रभावी पैरवी कर मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करने के उपरांत बृजमनगंज थाना क्षेत्र अंर्तगत लगभग 31 वर्ष पूर्व चोरी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने गुरुवार को प्रभावी विचारण के बाद दोष सिद्धि पाते हुए अभियुक्त दुर्बली निवासी गेहुआन थाना पनियरा को जेल व हिरासत में बिताई गई अवधि तथा तीन हजार रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त द्वारा अर्थ दंड नहीं अदा करने पर बीस दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।इस मामले में थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 1993 का है जिसमे प्रभावी पैरवी की गई। अभियुक्त को चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

सौरभ जयसवाल की रिपोर्ट

 

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