कुशीनगरउत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख देय

नसरूल्लाह अंसारी की रिपोर्ट 

कुशीनगर।* सहायक श्रमायुक्त विजय प्रताप यादव ने बताया कि श्रम एवं जगार मंत्रालय भारत सरकार द्वार जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पंजीकृत अंसगठित क्षेत्र के कामगारों की मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि के हितलाभ की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशो में उल्लिखित है कि यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु / दिव्यागंता की दशा में ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत असंगठित कामगारो पर लागू होगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना योजना (पी०एम०एस०ई०वाई०) के तहत “दुर्घटना” को अप्रत्याशित और बाह्य हिंसक और दृष्यमान साधनों के कारण होने वाली अनैच्छिक घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यहा पर भी ई-श्रम पर दुर्घटना दावा (एक्सीडेंटल क्लेम) के निपटारे में उसी परिभाषा के अनुरूप लागू होगी। एक्स ग्रेशिया माड्यूल के अन्तर्गत जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष- जिलाधिकारी व सदस्य सचिव-अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, सहायक श्रमायुक्त सदस्य हैं।
सहायक श्रमायुक्त ने वितरित किये जाने वाले हितलाभों के विवरण में बताया कि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर ₹ 02 लाख देय है,
दोनो आंखो की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या दोनो हाथों या दोनों पैरो के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय
हानि, या एक हाथ और एक पैर के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि, और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि की दशा में ₹02 लाख देय है।
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि की दशा में ₹ 01 लाख देय है।
उन्होंने बताया कि सभी दावे निर्धारत प्रारूप पर वाछित सूचनाए भरकर आवश्यक अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रति सहित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा किये जा सकते है। दावे के संमर्थन में आवश्यक अभिलेखों के क्रम में उन्होंने बताया कि मृत्यु की दशा में दावेदार का आधार नंबर,यूएनए कार्ड/नम्बर,मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र,दुर्घटना के समय दर्ज की गई एफआईआर/पंचनामा, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तथा दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिवावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार दिव्यांगता की दशा में दावेदार का आधार न0,यूएनए कार्ड/नंबर,अस्पताल का रिकार्ड जिसमें दुर्घटना के कारण हुई दिव्यांगता का संकेत देने वाला डिस्चार्ज सारांश शामिल हो,राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकृत संस्था द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र अथवा
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (स्थाई) प्रस्तुत करना होगा।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि सभी असंगठित कर्मकार जो ई- श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 को या उससे पहले पंजीकृत थे तथा उपरोक्त उल्लिखित परिभाषा के अंतर्गत आते हैं दावा (क्लेम) शुरू करने के लिए पात्र होंगे । ई-श्रम पर पंजीयन के पश्चात दुर्घटना 31 मार्च 2022 को अथवा उसे पहले हुई हो पर अनुग्रह राशि (एक्स ग्रेसिया) के भुगतान पर विचार किया जाएगा।

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