महराजगंजउत्तर प्रदेश
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की क्षेत्रीय वन अधिकारी आरपी सिंह ने दी जानकारी ।

महराजगंज: सशस्त्र सीमा बल 66 वी वहिनी के खैरागढ़ नौतनवा कैंप में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में आए बलरामपुर सिद्धार्थ नगर महाराजगंज नौतनवा वाहिनी के जवानों को उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम भारतीय वन अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के संबंध में सोहगी बरवा उत्तरी चौंक रेंज क्षेत्रीय वन अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है।