नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही निर्माणधीन भवन सील

महराजगंज । जनपद में नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन द्वारा आज एक निर्माणधीन भवन को सील कर दिया गया। मसीउल्लाह पुत्र एहसान अली निवासी नगर पालिका परिषद महराजगंज मुहल्ला-विस्मिल नगर वार्ड नम्बर-21, चिउरहा, मऊपाकड़ स्थित गाटा संख्या-1561 में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत तृतीय व चतुर्थ तल पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसकी शिकायत जिलाधिकारी को सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी के द्वारा तत्काल एसडीएम सदर को शिकायत की जांच कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। जिला प्रशासन की टीम द्वारा तत्काल अनधिकृत निर्माण को सील करते हुए कार्य को बंद करा दिया गया। साथ ही अनधिकृत निर्माणकर्ता को उ०प्र० निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम-1958 की धारा-10 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।इससे पूर्व जिलाधिकारी के द्वारा जनपद महराजगंज के नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण कराये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए 02.01.2024 को जनपद महराजगंज के सभी नगरीय निकायों विनियमित क्षेत्र के अध्यक्षों, नियत प्राधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद महराजगंज के नगरीय निकायों में बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के संबंध में जांच करते हुए कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध जांच करते हुए कठोर कार्यवाही शुरू की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर निर्माण का ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है । कि निर्माण के पूर्व नक्शा पास करा लें और निर्माण नक्शे के अनुसार ही कराएं। यदि नक्शे के विपरीत निर्माण किया जायेगा, तो जिला प्रशासन कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नक्शा नहीं पास कराया है । वे भी अपना नक्शा नियमानुसार पास करवा लें, विशेषकर व्यवसायिक भवन और बड़े निर्माण।