समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन वृद्धि बाधित ।
परसामलिक । जनसूचना अधिकार के तहत वादी को समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराना ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ गया। आदेशों की अहवेलना करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 25 – 26 में एक वेतन वृद्धि पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है।
नौतनवा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरहवा जंगल से संबंधित भग्गन चौहान द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 12 बिंदुओं पर बीते चार दिसंबर को सूचना मांगी गई थी। परन्तु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश यादव द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके क्रम में डीपीआरओ कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 3088 दिनांक 19 दिसम्बर 2024 व पत्र संख्या 3164 दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 द्वारा वादी को त्वरित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आदेशों की अहवेलना की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश यादव का वित्तीय वर्ष 2025-2026 में एक वेतनवृद्धि अस्थाई रूप से बाधित की गई है।