जनपद में 31अक्तूबर तक धारा 144 रहेगा लागू।
महराजगंज।अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है। कि महानवमी,विजयदशमी, वाल्मीकि जयंती व विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जनपद में निषेधाज्ञा 31 अक्टूबर 2023 तक लागू कर दी गयी है। इसके अन्तर्गत किसी भी सम्प्रदाय के प्रति उत्तेजक नारेबाजी करना, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक मार्ग के किनारे ईंट-पत्थर या नशीली दवाओं का सेवन कर अश्लीलता व अभद्रता या आपत्तिजनक व्यवहार, विद्युत तार, टेलीफोन लाइन, पाईप लाइन को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जुलूस, पूजा स्थलों या सार्वजनिक स्थानो पर नशीले पदार्थ आदि का सेवन भी वर्जित रहेगा। कोविड-19 के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।परीक्षा केंद्र से न्यूनतम 01 किमी के अंदर परीक्षा अवधि में फोटोकॉपी व स्कैनर का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।यह प्रतिबन्ध मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा डियूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर लागू नही होगा।