कुशीनगरउत्तर प्रदेश

गरीब पुत्रियों की शादी अनुदान योजना अंतर्गत करें ऑनलाइन आवेदन

शादी से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद वाले पात्र कर सकते हैं आवेदन

नसरूल्लाह अंसारी की रिपोर्ट 

कुशीनगर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनौरिया ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जिसके सापेक्ष निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा जनपद कुशीनगर को धनराशि रू0 133.80 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु धनराशि रू0 20000.00 कोषागार की ई-पेमेण्ट प्रणाली के तहत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन एवं कम्प्यूटरीकृत है।
आवेदक के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व बधु की उम्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र / आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद (अपवाद शासनादेश के अनुसार यदि किसी की पुत्री की शादी मार्च में हुई हो और मार्च में ही आवेदन किया गया हो तो उसे अगले वित्तीय वर्ष के बजट से लाभान्वित किया जा सकता है) वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन कराकर उसकी हार्डकापी ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्बन्धित ब्लाक एवं शहरी क्षेत्र के लिए तहसील में जमा करें। वहाँ से अग्रसारित होने के उपरान्त पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से बजट उपलब्धता के अनुसार शादी अनुदान नियमावली के अन्तर्गत लाभान्वित कराने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
पात्रता के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा ।

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