प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने हेतु अन्तिम 31जुलाई
महराजगंज। जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है । कि वर्तमान खरीफ 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने हेतु अन्तिम 31जुलाई निर्धारित है। जनपद के ऋणी एवं गैरऋणी कृषकों को सूचित किया जाता है। कि निर्धारित तिथि तक इस जनपद हेतु अधिसूचित फसल धान एवं मूंगफली का बीमा कराते हुए उक्त फसलों का बीमा कवर प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि प्रकृतिक आपदा स्थानीय आपदा से फसलों को होने वाली क्षति की दशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। उन्होंने सभी किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराते हुए उक्त योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। जनपद महराजगंज में एग्रीकल्चर इन्श्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० उक्त योजना के अन्तर्गत फसल बीमा हेतु नामित है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बीमा कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र के रूप में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, फसल बुआई प्रमाण-पत्र, बटाईदार किसान या किराये पर ली गयी भूमि की स्थिति में भूमि मालिक के साथ अनुबन्ध समझौता, किराया पट्टा अभिलेख, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि किसान नजदीकी बैंक शाखाओं, पैक्स, बीमा कम्पनी के बीमा मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल पर अपनी अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं।धान की फसल हेतु कृषक अंशः- रू० 1680.00 प्रति हे0 है। जिसके सापेक्ष बीमित राशि रु. 84000/- है। जबकि मूंगफली की फसल हेतु कृषक अंश रू0 1262.00 प्रति हे0 है, जबकि बीमित राशि 63100/- है।