महिलाओं के हित संरक्षण कानून सम्बन्धी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन।

नसरूल्लाह अंसारी की रिपोर्ट
कुशीनगर।अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि कान्त यादव ने बताया कि आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की अध्यक्षता में रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की देख-रेख में महिलाओं के हित संरक्षण कानून की जानकारी हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील पडरौना के सभागार में की गई। शिविर का संचालन किशोर यादव द्वारा किया गया। इस शिविर में महिलाओं के हित संबंधी कानून उनके अधिकार व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। रिसोर्स पर्सन श्रीमती पूनम जायसवाल अधिवक्ता व रिसोर्स पर्सन सुमन सिंह अधिवक्ता द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार आदि के बारे में विस्तृत जानकरी देते हुए समस्याओं के निदान के बारे में बताया गया। इस शिविर में रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा अपने संबोधन में महिलाओं को उनके हित संरक्षण कानून के संबंध में जानकारी दी गई। इनके अतिरिक्त महात्मा प्रसाद, उपजिलाधिकारी, पडरौना, सुमित सिंह, तहसीलदार पडरौना भी शिविर को संबोधित किया गया एवं महिलाओं को उनके अधिकार व कानून के बारे में जानकारी दी गई।
इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के कर्मचारीगण राजकुमार वर्मा, विजय कुमार मिश्र, पैरालीगल वालेंटियर अनिल चौहान, सुधीर यादव, तहसील कर्मचारीगण व 100 से अधिक महिलाएं एवं पुरूष उपस्थित रहे।