महिलाओं के हित संरक्षण कानून की जानकारी हेतु जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन।

नसरुल्लाह अंसारी की रिपोर्ट
कुशीनगर। अपर जिला जज सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर रविकांत यादव ने बताया कि गुरुवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की अध्यक्षता में रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की देख-रेख में महिलाओं के हित संरक्षण कानून की जानकारी हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील हाटा के सभागार कक्ष में की गई। शिविर का संचालन लेखपाल हरिशंकर सिंह द्वारा किया गया। रिसोर्स पर्सन पूनम जायसवाल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिरकण एवं इसके कार्यों को बताते हुए, संविधान एवं महिलाएं, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, सवैधानिक उपचार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं के विरूद्घ अपराध, लैंगिक उत्पीड़न, पीछा करना धारा 354 डी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। रिसोर्स पर्सन सुमन सिंह द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, महिलाओं के हित संरक्षित करने वाले कानून, महिलाआें की गिरफ्तारी एवं बंदी महिलाआें के अधिकार आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। दिनेश कुमार, तहसीलदार-हाटा द्वारा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाआें के बारे जानकारी दी गई। हाटा चौकी प्रभारी त्रिलोत्मा त्रिपाठी, द्वारा भी महिलाओं को उनके हितो से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा अपने संबोधन में महिलाओं को जानकरी देते हुए बताया गया कि अपने देश में आज भी महिलाएं जागरूक नही है वे अपने अधिकार के बारे में नही जानती है जिस कारण उनकों काफी प्रताड़ित किया जाता है आैर उनके ये भी नही जानकारी हो पाता है कि इसकी शिकायत वे कहा और किससे करें। इनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं और बच्चों को एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। साथही उपरोक्त के मुकदमें की पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नही है तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुकदमे की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता दिया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं के हित संरक्षण कानून व अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया।इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के कर्मचारीगण राजकुमार वर्मा, विजय कुमार मिश्र, पैरालीगल वालेटिंयर जयप्रकाश प्रजापति, दिनेश यादव व काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।