जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित कराया कंट्रोल रूम।
महराजगंज । जनपद के कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक निर्धारित मूल्य पर बिना किसी टैगिंग के उपलब्ध कराने और किसानों की उर्वरक, बीज आदि से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिये जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय कक्ष में एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का नम्बर- 7839882437 है। किसान भाई उर्वरक व बीज से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिये कन्ट्रोल रूम में किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 तक फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई अपनी समस्याओं से अपर जिला कृषि अधिकारी, महराजगंज को उनके मोबाइल संख्या-8381832756 तथा जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल संख्या-8826763824 पर भी अवगत करा सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर किसान भाई अपनी समस्याओं से संबंधित सहायक विकास अधिकारी कृषि को अवगत करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में उर्वरकों की कमी नहीं है। खरीफ, 2025 में यूरिया उर्वरक वितरण का कुल लक्ष्य 65611 मै०टन निर्धारित है। वर्तमान समय में जनपद-महराजगंज में फेजिंग के अनुसार माह-जून, 2025 तक के निर्धारित लक्ष्य 17274 मै०टन के सापेक्ष अबतक 32643 मै०टन यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। इसमें से 14204 मै०टन का वितरण हो चुका है। इसी प्रकार खरीफ, 2025 में डी०ए०पी० उर्वरक वितरण हेतु कुल 16067 मै० टन का लक्ष्य निर्धारित है। फेजिंग के अनुसार माह जून, 2025 तक के निर्धारित लक्ष्य 10888 मै०टन के सापेक्ष अबतक 11142 मै०टन डी०ए०पी० की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। इसमें से 8414 मै०टन का वितरण हो चुका है। जनपद के सभी उर्वरक रिटेलर्स को निर्देशित कर दिया गया है कि प्रत्येक उर्वरक प्रतिष्ठान पर स्टॉक व रेट बोर्ड लगा होना चाहिए, जिस पर प्रत्येक दिन के उर्वरक स्टॉक तथा विक्रय दर का अंकन किया जायेगा। प्रत्येक उर्वरक प्रतिष्ठान पर प्रमाणित स्टॉक व बिक्री रजिस्टर रखना अनिवार्य है। रिटेलर्स द्वारा कृषकों को उनकी जोत खतौनी के आधार पर नियमानुसार उर्वरकों की बिक्री पी०ओ०एस० मशीन से सुनिश्चित की जायेगी तथा किसानों को कैश मेमो अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। किसी भी दशा में मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबर्दस्ती टैगिंग कर किसानों को नही दिया जायेगा। यदि किसी किसान के द्वारा जिंक सल्फेट सूक्ष्म पोषक तत्व आदि अन्य उत्पाद खरीदा जाता है तो उसका विवरण कैशमेमों में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। सभी रिटेलर्स को उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों की बिक्री करना होगा। यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता के द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लघंन किया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब जरूरत हो तभी वे अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक क्रय करें। अनावश्यक रूप से उर्वरकों क्रय कर उसकी डम्पिंग न करें। जनपद में उर्वरकों की आवक निरन्तर हो रही है। यदि किसी विक्रेता के द्वारा उर्वरकों का अधिक मूल्य लिया जाता है या मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबर्दस्ती टैगिंग कर बिक्री किया जाता है अथवा कैशमेमों नही दिया जाता है तो तत्काल उसकी सूचना कन्ट्रोल रूम में फोन कर उपलब्ध कराएँ। साथ ही यदि कोई व्यक्ति फर्म उर्वरकों की तस्करी कर रहा हो तो कृपया उसकी भी सूचना कन्ट्रोल रूम अथवा उपरोक्त अधिकारियों को दें, ताकि तस्करों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।
