बागापार चौराहे पर स्थित फर्जी मेडिकल लाइसेस पर संचालन होता है सैकड़ों मेडिकल स्टोर
मिठौरा ।उत्तर प्रदेश सरकार जहां प्रदेश भर में स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत का नारा दे रही है वहीं मेडिकल स्टोर के क्षेत्र में डिग्री धारकों को लाइसेंस देकर प्रदेश की लोगों को सुचारू रूप से मेडिकल स्टोर से दवा उपलब्ध हो सके और फर्जी मेडिकल स्टोर पर कड़ा रुख अपनाकर सरकार अलग रूप मे पहचान बना रही है वही जनपद में बागापार क्षेत्र में सैकड़ों मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं जो फर्जी लाइसेंस बनवाकर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं जिससे आए दिन गलत दवा देकर लोगों को काफी परेशान किया जाता है तथा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है जो आए दिन मरीज की हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल व निजी अस्पतालों में दम घुटते देखा जा रहा है क्षेत्र में ऐसी कई घटना आए दिन उजागर हुआ है जिससे बिना फार्मासिस्ट के संचालन से मेडिकल स्टोर पर से गलत दवा के इंफेक्शन से मरीजों की हालत बुरी हो गई है कारण यह है कि बिना अनुभव के झोलाछाप डॉक्टर गलत दवा देकर मरीजों का दवा करते हैं जिसमें मरीज पर काफी प्रभाव पड़ता है जो ड्रग अधिनियम के अंतर्गत यह कानूनी जुर्म है यही नहीं क्षेत्र में सैकड़ों मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाओं का कारोबार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है
प्राप्त जानकारी के अनुसार बागापार क्षेत्र मे बागापार खास चौराहे से लेकर फुरसतपुर , रामपुर लखिमाथरुआ,कटहरा,विजयपुर,झुगवा,परासखाड,आदि जगहो पर सैकड़ों मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं जो फर्जी लाइसेंस बनवाकर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं जिससे आए दिन गलत दवा देकर लोगों को काफी परेशान किया जाता है तथा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है ऐसे मेडिकल स्टोरो के खिलाफ ड्रग विभाग द्वारा समय समय पर छापामारी करके कार्यवाही भी किया जाता है लेकिन इनपर कोई असर नही पडता है|जो यही नही बागापार क्षेत्र मे औषधि निरिक्षक के द्वारा दर्जनो मेडिकल स्टोर पर हुए कार्यवाही के दौरान सीजर किए गये मेडिकल स्टोर भी बडी तेजी से चल रहे है लेकिन ड्रग विभाग द्वारा इन फर्जी मेडिकल स्टोरो पर कोई विधिक कार्यवाही नही किया गया जिससे आज भी इनका होसला बुलन्द है|
इस विषय पर समाजसेवी मनोज तिवारी ने कहा कि फर्जी लाइसेस के मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहां है कि मेडिकल स्टोर संचालक एवं फार्मासिस्ट के आधार कार्ड से लिंक करके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी किया जाए किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश व प्रदेश सरकार की आदेशों के बावजूद ड्रग विभाग के लापरवाह अधिकारी की मिलीभगत से फर्जी लाइसेंस के मेडिकल स्टोर का संचालन करके जिले मे पर्याप्त मात्रा में नशीली दवाओं का कारोबार होता है जो विगत नेपाल भारत सीमा पर समाचार के पत्र के माध्यम से आए दिन देखने को मिलता है
इस विषय पर औषधि निरीक्षक दिब्य प्रकाश मौर्य ने कहॉ कि फर्जी लाइसेंस के मेडिकल स्टोरो पर छापामारी करके कार्यवाही भी किया जायेगा |औऱ सीजर हुए मेडिकल स्टोर खुले होने पर ड्रग अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करके जेल भेजा जायेगा ।