उत्तर प्रदेशमहराजगंज

जनपद में अबतक 2800.06 एम.टी. गेहूं की हुई खरीद, शत–प्रतिशत क्रय केंद्र हुए सक्रिय।

महराजगंज । वर्तमान में जनपद में गेहूँ खरीद का कार्य गतिमान है। आठ अप्रैल से अब तक 2800.06 एम.टी. गेहूँ क्रय किया जा चुका है । जो जनपद के लक्ष्य 58500 एम.टी. के सापेक्ष लगभग 5% है। अभी तक 837 कृषकों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इस प्रकार जनपद में 07 क्रय एजेन्सियों द्वारा संचालित हो रहे 166 क्रय कन्द्रों द्वारा विगत वर्ष की तुलना में तीन गुना से अधिक गेहूँ क्रय किया जा चुका है। किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ अधिकाधिक पहुँचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देशन में कटाई से पहले ही गांव-गांव जाकर किसानों से सम्पर्क किया जा रहा है एवं उन्हें सरकारी क्रय केन्द्र पर बिक्री के लिये प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य व रसद और सहकारिता विभाग द्वारा पहली बार जनपद में 28 मोबाईल क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों के खेत तक पहुँच कर मौके से ही गेहूँ का क्रय किया जा रहा है। इसके लिये प्रत्येक ब्लाक में तैनात विपणन निरीक्षकों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी कृषक व संस्था के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुये, किसान के खेत से ही गेहूँ का क्रय करेंगे, जिससे कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले अतिरिक्त परिवहन व्यय भार से किसानों को बचाया जा सके। जनपद में अभी तक खाद्य व विपणन और सहकारिता द्वारा 205 कृषकों का गेहूँ मोबाईल क्रय केन्द्र के माध्यम से खरीदा जा चुका है। जिला खाद्य व विपणन अधिकारी ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रू0 2425/- प्रति कुन्तल की दर से 48 घण्टे के भीतर आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त रू0 20/- प्रति कुन्तल की दर से उतराई/साफ-सफाई का व्यय भार भी कृषक को समर्थन मूल्य में जोड़कर दिया जा रहा है । जिससे कृषक को प्रभावी रूप से रू0 2445/- प्रति कुन्तल की दर से गेहूँ का मूल्य प्राप्त हो रहा है। गेहूँ क्रय केन्द्रों पर विक्रय करने वाले कृषकों को किसी भी प्रकार की अनाधिकृत कटौती न हो इस बात को सुनिश्चित किया गया है, ताकि उनके उपज का सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त हो सके। शासन के निर्देशानुसार 15 जून 2025 तक क्रय गेहूं क्रय केंद्रों द्वारा किया जाएगा। गेहूँ खरीद में पंजीकरण एवं सत्यापन की व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किया गया है। अब पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना 100 कुन्तल तक गेहूँ बेच सकते हैं। सत्यापन के बाद उत्पादन क्षमता के तीन गुना तक गेहूँ बेचने की सुविधा है। इसके लिये खाद्य तथा रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा यू०पी० किसान मित्र ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। अभी तक 15863 किसानों द्वारा गेहूँ विक्रय विक्रय हेतु पंजीकरण कराया गया है।
कृषकों को अधिकाधिक सुविधा पहुँचाने एवं योजना का लाभ देने हेतु अवकाश के दिनों में भी क्रय केन्द्र खुले रहेंगे, जिससे गेहूँ विक्रय में आसानी हो। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, महराजगंज विवेक सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम 7839565009 अथवा टोल फ्री नम्बर 18001800150 पर फोन करके शिकायत दर्ज करायी जा सकती है ।

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