किशोरी को भगा ले जाने के आरोपित को पांच वर्ष की सजा ।
महराजगंज। बृजमनगंज थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोपित जनपद बलरामपुर, थाना पचपेड़वा, पचपेड़वा बाजार निवासी विजय कुमार उर्फ बबलू सोनी को अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने दोष सिद्ध करार करते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार बृजमनगंज थाना क्षेत्र की एक किशोरी को आरोपित विजय कुमार 29 जून 2010 को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर भाग गया। आरोपित उस किशोरी को कई महीनों तक भिन्न-भिन्न स्थानों पर होटल में रखे रहा और शादी करने का वादा कर धोखा देता रहा। किशोरी के परिजन उसको खोजते रहे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लगभग 4 माह बाद किशोरी ने अपने एक रिश्तेदार के पास फोन कर सूचित किया कि आरोपित उसे लखनऊ में लावारिस छोड़कर भाग गया है। किशोरी की सूचना पर उसके परिजन उसको लखनऊ से घर ले आये। बृजमनगंज थाना ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने अभिलेखिय साक्ष्यों गवाहों का परीक्षण कर तथा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।