जौनपुरउत्तर प्रदेश

मछलीशहर के चेयरमैन समेत 13 नामजद व 2 अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा जालसाज़ी का मुकदमा दर्ज ।

, जौनपुर। स्थानीय कोतवाली के सादीगंज मोहल्ला निवासी सूर्य प्रकाश मोर्य पुत्र स्व उग्रसेन मोर्य ने दिनाँक 18-09-2024 को पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत प्रार्थना पत्र देते हुए प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसके चाचा कुलदीप व अन्य सह खातेदारों से दस्तावेजों में कूटरचना व हेराफेरी करके संजय जायसवाल व अन्य अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी की भूमिधरी जमीन को अपने नाम से रजिस्ट्री कराकर कब्जा कर लिया गया है और अब उक्त जमीन को लेकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जबकि उक्त पुस्तैनी जमीन प्रार्थी के दादा राम खेलावन मौर्य के मरने के बाद प्रार्थी के पिता उग्रसेन व कुलदीप मौर्य के नाम खतौनी में दर्ज हो गया। ततपश्चात 2002 में प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा कुलदीप व माता उर्मिला देवी के नाम चल अचल सम्पति पर मालिकाना हक होकर खतौनी में नाम दर्ज हो गया। 2009 में प्रार्थी के चाचा कुलदीप ने अपने हिस्से की 4 गाटा भूमि जो जंघई तिराहे पर स्थित है बसपानेता संजय जायसवाल के पक्ष में बैनामा कर दिया किंतु चेयरमैन संजय जायसवाल ने उक्त बैनामे और कागज़ों में हेराफेरी करके शेष भूमि की नवैयत को बदल कर प्रार्थी और उसके चाचा के बचे हिस्से की जमीन पर कब्जा करने लगे। जबकि प्रार्थी का कहना है कि उसके चाचा कुलदीप द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को उपरोक्त अभियुक्तों के पक्ष में बैनामा कर दिया है इसके बावजूद संजय जायसवाल एरोन इंडस्ट्रीज ई रिक्शा के मालिक व उनके अन्य सहयोगियों द्वारा जालसाज़ी के आधार पर उसके हिस्से की भूमि को अपना बताकर हड़पना चाहते है। जिसको लेकर प्रार्थी को कई बार जान से मारने की धमकी दी गयी। अपने शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्ट्री की नकल संलग्न करते हुए प्रार्थी ने प्रकरण में शामिल दोषी लोगो के विरुद्ध कार्यवाही की मांग किया। जिस पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर के आदेश पर दिनाँक 19-09-24 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4),338, 336 (3),61(2),351(3) के तहत बसपानेता संजय जायसवाल, पत्नी सरोज जायसवाल , समीम अहमद,नसीम अहमद,सिराजुद्दीन अंसारी, महमूद अंसारी, धर्मेंद्र मौर्य, कुलदीप मौर्य, बी आर,जितेंद्र मौर्या नागेंद्र मौर्य,मदीना बेगम, यासीन अंसारी व 2 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

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