कुशीनगरउत्तर प्रदेश

पराली जलाने वालों पर प्रशासन की कार्यवाही जारी, तीन किसानों पर लगा जुर्माना।

नसरुल्लाह अंसारी की रिपोर्ट 

कुशीनगर। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि जनपद में पराली जलाना एक दंडनीय अपराध है। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु प्रशासन के द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में शुक्रवार को पुनः कसया तहसील के ग्राम महासोन टप्पा भलुआ के तीन किसानों पर सेटेलाइट से मिली जानकारी एवं स्थलीय सत्यापन में दोष सिद्ध होने पर उप जिलाधिकारी कसया द्वारा जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई।
उप कृषि निदेशक ने जनपद के समस्त किसानों से अपील किया है कि वे धान की फसल की कटाई के बाद फसल अवशेष को नही जलाए। उन्होंने अवगत कराया है की पराली को सड़ने के लिए बायो डी कंपोजर सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक फार्म मशीनरी बैंक उपलब्ध है जिससे यंत्र किराए पर लेकर किसान फसल अवशेषों का प्रबंध कर सकते हैं। इनकी सूची कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, राजकीय कृषि बीज भंडारों एवं कृषि विभाग के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
.site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}