एकमुश्त समाधान योजना में ऋण जमा करने का समय बढ़ा।
नसरुल्लाह अंसारी की रिपोर्ट
कुशीनगर।* जिला प्रबंधक अलख निरंजन मिश्र ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिo. कुशीनगर द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना (पं०दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. (अनुविनि), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास के माध्यम से संचालित योजना एवं स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना में लाभान्वित ऐसे समस्त बकायेदारों को जिन्होने उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कुशीनगर से ऋण प्राप्त किया है, को अवगत कराया है कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ के द्वारा नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) जिसका समय समाप्त हो चुका था, को अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जिसके तहत यदि बकायेदार द्वारा ऋण की धनराशि एकमुश्त जमा की जाती है तो बकायेदार से केवल ऋण अवधि 36 / 60 माह जो भी लागू हो, का साधारण ब्याज लेकर खाता बन्द कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
उक्त एकमुश्त सामाधान योजना दिनांक 31 मार्च तक ही मान्य है। उक्त तिथि के बाद योजना के इस सुनहरे अवसर का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, विकास भवन, रविन्द्र नगर धुस कमरा नं0 56 में सम्पर्क कर किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।