उद्यमों का पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का डीएम ने दिया निर्देश।
महराजगंज । जिलाधिकारी अध्यक्षता में कारखाना अधिनियम – 1948 के अन्तर्गत पंजियन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राईस मिल एसोसिएशन, पेट्रोल पम्प एसोसिएशन, कोल्ड स्टोरेज संचालको इत्यादि प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद में स्थापित राईस मील, पेट्रोल पम्प, कोल्ड स्टोरेज व अन्य संबंधित उद्यमों का पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा उक्त रजिस्ट्रेशन होने से पंजीकृत उद्यमों में कार्यरत मजदूरों व उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, विवाह अनुदान, निःशुल्क किताब वितरण सहित अन्य अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उद्यमी उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु एडी कारखाना से संपर्क कर आवश्यक जानकारी व सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एडी कारखाना को उक्त हेतु पंजीकृत इंजीनियरों व अन्य हितधारकों से समन्वय कर कार्ययोजना बनाकर पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिष्ठान कारखाना कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे अपना पंजीकरण तत्काल सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत एमओयू करने वाले उद्यमियों को भी निवेश मित्र पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया।जिससे उन्हें जीबीसी के तहत निर्धारित लाभों को दिलाया जा सके।
एम० के0 सिंह सहायक निदेशक कारखाना गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर द्वारा कारखाने, राईस मिल, पेट्रोल पम्प, कोल्ड स्टोरेज सभी व्यवसायिक संस्थानों को अनिवार्य रुप से पंजीकरण कराना है। उन्होंने इसके लिए आवश्यक 14 अभिलेखों व पूरी प्रक्रिया को विस्तार से परिभाषित भी किया। वर्तमान में जनपद में कारखाना अधिनियम – 1948 के अन्तर्गत 34 इकाइयां पंजिकृत हैं। जिनमे 20 कार्यरत हैं। पेट्रोल पम्प 124 हैं और राइस मिल लगभग 40 हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या कम है। जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।सभी अपंजीकृत अधिष्ठानों कारखानों को निर्देशित किया गया की संबंधित संस्थान ससमय फैक्ट्री लाईसेन्स को भी प्राप्त कर लें।बैठक में उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी व सभी औद्योगिक व्यापारी उपस्थित रहे।