
नसरुल्लाह अंसारी की रिपोर्ट
कुशीनगर।अपर जिलाधिकारी न्यायिक उपमा पांडेय की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संदर्भ में अध्यक्ष पद प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई।
बैठक दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने समस्त उपस्थित नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत के समस्त अध्यक्ष पद प्रत्याशी व राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को निर्वाचन दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी को निर्वाचन दौरान सामान्य आचार संहिता के पालन हेतु कहा। उन्होंने कहा की ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल उम्मीदवार कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो। सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत अपराध माने गए हैं। चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगें। इस क्रम में वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने निर्वाचन व्यय की सीमा के बारे में बताया।आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु सभी उपस्थित प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग, रैली, जुलूस इत्यादि हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। मतदान समाप्ति होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सभी चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा । निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने में सहयोग की अपेक्षा की गई। इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी व्यास नारायण, सभी नगर निकाय के अध्यक्ष पद प्रत्याशी व सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।